Annual Financial Statement (Budget)
अनुच्छेद 112 को "Annual Financial Statement" या साधारण भाषा में Budget Article कहा जाता है। इसके अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष केंद्र सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हैं। इस विवरण में अनुमानित प्राप्तियाँ (Receipts) और व्यय (Expenditure) दोनों का ब्यौरा शामिल होता है।
रेलवे के संदर्भ में, भारतीय रेल का बजट लंबे समय (1924 से 2017 तक) तक सामान्य बजट से अलग प्रस्तुत किया जाता था, जिसे "Railway Budget" कहा जाता था। इसका कारण रेलवे का विशाल आकार और इसकी विशेष वित्तीय आवश्यकताएँ थीं। 1920-21 की Acworth Committee ने सुझाव दिया था कि रेलवे के वित्त को अलग रखा जाए ताकि सामान्य वित्त (General Revenues) पर बोझ न पड़े। इसके आधार पर 1924 से Separation Convention of 1924 लागू हुई और तब से 2016-17 तक रेलवे बजट हर वर्ष अलग प्रस्तुत होता रहा। वर्ष 2017-18 से वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया कि रेलवे बजट को सामान्य बजट में मिला दिया जाए।