विलम्ब शुल्क एवं स्थान शुल्क
परिभाषाए
विलम्ब शुल्क
स्टेशन पर माल गोदाम या साइडिंग में लदान या उतराई के लिए दिये गये अनुमत समय (फ्री समय ) के पश्चात् पार्टी के व्दारा वैगनो को रोके रखने के लिए रेलवे के व्दारा जो चार्ज वसूल किया जाता है उस विलम्ब शुल्क कहा जाता है।विलम्ब की गणना करते समय 26 जनवरी 15 अगस्त और रविवार को अनुमत समय में नही गिना जाता है विलम्ब शुल्क लगाने का उद्देश्य यह है कि व्यापारी रेलवे माल डिब्बो को शीघ्रता से रिलीज करे
स्थान शुल्क
स्थान पर अनुमत समय (फ्री समय) के पश्चात् रेलवे परिसर में प्रेषण के व्दारा स्थान घेरने के लिए रेलवे व्दारा जो चार्ज वसूल किया जाता है उसे स्थान शुल्क कहा जाता है।स्थान शुल्क की गणना करते समय 26 जनवरी , 15 अगस्त और रविवार को अनुमत समय मे गिना जाता है।स्थान शुल्क लगाने का उद्देश्य यह है कि व्यापारी रेलवे माल गोदाम को अपना माल गोदाम समझकर माल को शीघ्रता से नही हटाये।
स्थान शुल्क और विलम्ब शुल्क में छूट
स्थान शुल्क और विलम्ब शुल्क रेलवे की आय नही है। यह व्यापारी व्दारा रेल परिसर एवं माल डिब्बो के दुरूपयोग को रोकने के लिए दंड होता है। इसलिए दंड को सक्षम प्राधिकारी व्दारा माफ़ भी किया जा सकता है। इससे व्यापारी वर्ग में रेलवे अपनी अच्छी साख पैदा करती है स्थान शुल्क और विलम्ब शुल्क में छूट देने के लिए कोई पक्के नियम या मार्गदर्शन सिध्दांत नही है। बहरहाल नीचे कुछ परिस्थितियों का विवरण दिया जा रहा है जिनके अधीन सक्षम अधिकारी स्थान शुल्क और विलम्ब शुल्क म छूट देने पर विचार कर सकता है -
- जब परिस्थितियों परेषिती के नियंत्रण के बाहर होती है और इस करणवश स्टाम्प लगे क्षतिपूर्ति नोट पर सुपुर्दगी करने में देर होती है।
- जब रेलवे रसीद और बीजक दोनों ही प्राप्त नही होते है और इस कारणवश स्टाम्प लगे क्षतिपूर्ति नोट पर सुपुर्दगी करने में देर होती है।
- जब परेषिती ने पहले से ही क्रेन मांगी है परन्तु समय पर क्रेन न मिलने के कारण भारी मशीनरी को चढाने या उतारने में विलम्ब के कारण उत्पन्न विलम्ब शुल्क के लिए।
- पंप खराब हो जाने के कारण पेट्रोल अथवा तेल की भाराई अथवा खाली करने में लगे अधिक समय के कारण
- स्थान शुल्क व विलम्ब शुल्क की राशि माल के मूल्य से अधिक हो जाने के कारण ।
- कर्मचारियों की गलती के कारण उत्पन्न स्थान शुल्क जैसे रेलवे रसीद और बीजक के विवरण में अंतर यथा दत्त बीजक को देय दिखाया गया हो ऐसे मामले में अग्रेषक स्टेशन से पूछताछ करने के कारण रोक सुपुर्दगी को रोक लिया गया हो ।
- जब सुपुर्दगी लेने वाली पार्टी यह मांग करे कि माल की पुन: तोल की जाय और इस संबंध में आदेश अनुमत समय मे प्राप्त नही हो ।
- देय माल की रेलवे रसीद खो जाती है और स्टाम्प लगे क्षतिपूर्ति नोट व्दारा सुपुर्दगी दी जाती है ।
- प्राथमिकता प्रतिबंधो के कारण हुई देरी।
- जब परेषिती या तो रेलवे के अन्य विभाग या अन्य कोई सरकारी विभाग होते है
- माल की सूचना प्राप्त ने होने की शिकायते।
- जब प्रभारो की दरो में वृध्दि की सूचनाए पर्याप्त साधनों जैसे स्थानीय पत्र रेडियो या स्टेशन परिसर में लगे नोटिस बोर्ड पर अधिसूचित नही किया गया है।
- जब मुक्त समय में कमी के बारे में सूचना प्रभावकारी तारीख के बाद प्राप्त होती है।
- मुकदमे बाजी या मुआवजा हालतों को न आने देना।
स्थान शुल्क और विलम्ब शुल्क में छूट देने एवं राइट ऑफ़ के संबंध में कार्यकारी अधिकारियो की शक्तियों का विवरण इस प्रकार है -
जब प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत छूट देने की राशि 60 प्रतिशत से अधिक हो जाती है तब छूट देने वाले प्राधिकारी को छूट देने के लिए कारणों का उल्लेख करना चाहिए।
नोट - 2500 रूपये से अधिक के मूल्यों के छूट आदेशो के मामले में वित्त शाखा से पूर्व वित्तीय सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।