Annexure – I
Constitutional Provisions related
to Railway Finance
भारतीय
रेल का वित्तीय प्रबंधन केवल प्रशासनिक या तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से भारतीय संविधान (Constitution of India) द्वारा निर्धारित प्रावधानों और संसद की वित्तीय शक्तियों के अधीन है।
भारतीय रेल का आकार इतना विशाल है कि उसका वार्षिक बजट अकेले कई मंत्रालयों के बजट
से बड़ा होता है। इसी कारण इसके वित्तीय नियम और प्रक्रियाएँ संविधान के
अनुच्छेदों के अनुसार बनाई गई हैं। नीचे प्रमुख अनुच्छेदों का विस्तृत विवरण दिया
गया है।
1. Article 112 – Annual
Financial Statement (Budget)
अनुच्छेद 112 को "Annual Financial Statement" या साधारण भाषा में Budget Article कहा जाता है। इसके अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष केंद्र सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हैं। इस विवरण में अनुमानित प्राप्तियाँ (Receipts) और व्यय (Expenditure) दोनों का ब्यौरा शामिल होता है।
